यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा ऐलान, आरक्षण सूची पर सीएम योगी ने चलाये दांव, सभी हुए फेल...
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी देखा जा रहा है कि, इस बार पंचायत चुनावों में सत्ताधारी भाजपा सहित लगभग सभी पार्टियां अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में वर्तमान समय में आरक्षण सूची को लेकर ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। नतीजा यह है कि, पंचायत चुनाव की गाड़ी आरक्षण सूची से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है।
पहले तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई सरकार ने आरक्षण सूची जारी की तो इसे एक याचिका द्वारा हाईकोर्ट में ही चुनौती दे दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी आरक्षण सूची को गलत पाया और इसको रद्द कर दिया। साथ ही वर्ष 2015 को आधार को मानकर दोबारा आरक्षण सूची को जारी करने का आदेश दिया।
योगी सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को मानते हुए दोबारा आरक्षण सूची जारी की तो यह एक बार फिर विवादित हो गई और इसे फिर कोर्ट में चुनौती मिल गई। लेकिन इस बार मामला हाईकोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा। इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच के आदेश को SC में चुनौती दी गई है। जिसके बाद एक बार फिर आरक्षण सूची पर ब्रेक लग गई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है।
अब इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाती, इससे पहले योगी सरकार ने भी अपना दांव चल दिया है। योगी सरकार ने आरक्षण के लिए डाली गई याचिका के सामने कैविएट अर्जी दाखिल की है। सरकार का कहना है कि, कोर्ट याचिका पर सुनवाई करते समय सरकार का भी पक्ष जाने और सुने। इसके लिए यह अर्जी डाली गई है। हालांकि इस पर कोर्ट क्या कहता है ? ये तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल इस पर 26 मार्च को सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट आजतक24न्यूज़