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कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु मनमाना शुल्क वसूलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु मनमाना शुल्क वसूलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु मनमाना शुल्क वसूलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे
5/10/21

एटा । संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु एम्बुलेंस यात्रा का पैसा निर्धारित दर पर लिया जाए मनमाना यात्रा शुल्क बसूलने बाले संचालक बख्शे नहीं जायेंगे । यह चेताबनी दी हैं जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हॉस्पीटल से रेफरल हॉस्पीटल, कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों, स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर से किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही है ।

 इसलिए आवश्यक बन गया है कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों को इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद एटा के लिये निर्धारित की जायें । ताकि आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन, एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके । 

डीएम ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद एटा में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित करते हुये नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है । उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मनमाना शुल्क बसूलने बाले एम्बूलेंस संचालकों की शिकायत मिलने पर उन्हें बख्शा नहीं जायेगा ।


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ऑक्सीजन रहित एम्बूलैंस रूपये 400 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात रूपये 10 प्रति किलोमीटर की दर तथा ऑक्सीजन युक्त एम्बूलैंस रूपये 500 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात रूपये 20 प्रति किलोमीटर की दर एवं वेन्टीलेटर सपोर्टेड बाई पैप एम्बूलैंस रूपये 600 प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात रूपये 30 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित है । निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी । मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुॅचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा । डीएम ने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक दर, धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0: 05742236400 पर दर्ज करा सकते हैं । सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के नोडल अधिकारी हेमचन्द्र गौतम, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, एटा मोबाईल नं0 7500394270 नामित किया गया है। जबकि अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी प्रशासन मोबाइल नं0 9454417770 द्वारा किया जायेगा । किसी भी समस्या की शिकायत इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष नं0: 05742234320, 234327 पर भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों, संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे । ऐसे वाहन चालक, स्वामी यदि निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज या उनके परिजनों से वसूल करते है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी, एम्बुलेंस संचालक के विरूद्ध ‘द एपीडेमिक डिजीज एक्ट, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियावली में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाए ।

ब्यूरो रिपोर्ट सोनू राजपूत की रिपोर्ट

कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु मनमाना शुल्क वसूलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे
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